संभल (उत्तर प्रदेश) 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा के मामले में बड़ा मोड़ आया है। चंदौसी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) विभांशु सुधीर की अदालत ने ASP अनुज चौधरी (तत्कालीन CO संभल) सहित 12 पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई के बाद सामने आया जिसमें आरोप लगाया गया था कि हिंसा के दौरान पुलिस की गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था।
क्या है मामला?
पीड़ित युवक आलम के पिता यामीन ने कोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि उनका बेटा टोस्ट (रस्क) बेचने जा रहा था, तभी शाही जामा मस्जिद के पास हिंसा के दौरान पुलिस ने उस पर गोली चला दी। याचिका में तत्कालीन CO अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर और अन्य पुलिस कर्मियों के नाम शामिल किए गए थे।
पीड़ित आलम ने भी कोर्ट में अपने बयान में इसी बात की पुष्टि की।
कोर्ट का निर्णय
CJM कोर्ट ने आरोपों को गंभीर मानते हुए सभी 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। आदेश के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए हैं।
पुलिस की प्रतिक्रिया
पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि वे इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि पहले इस मामले में न्यायिक जांच में पुलिस की कार्रवाई को सही पाया गया था।
अनुज चौधरी की वर्तमान तैनाती
हिंसा के समय अनुज चौधरी संभल में CO थे। वर्तमान में वे फिरोजाबाद में ASP (ग्रामीण) के पद पर तैनात हैं।